| अनुच्छेद 52 | भारत के राष्ट्रपति |
| अनुच्छेद 53 | संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है |
| अनुच्छेद 54 | राष्ट्रपति का निर्वाचन |
| अनुच्छेद 55 | राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
| अनुच्छेद 56 | राष्ट्रपति की पदावधि |
| अनुच्छेद 57 | पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता |
| अनुच्छेद 58 | राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं |
| अनुच्छेद 59 | राष्टप्रति के पद के लिए शर्तें |
| अनुच्छेद 60 | राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| अनुच्छेद 61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया |
| अनुच्छेद 62 | राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय |
| अनुच्छेद 65 | राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उप राष्टप्रति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना |
| अनुच्छेद 71 | राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित |
| अनुच्छेद 72 | क्षमता आदि मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति |
| अनुच्छेद 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद |
| अनुच्छेद 75 | मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
| अनुच्छेद 76 | भारत का महान्यायवादी |
| अनुच्छेद 77 | भारत सरकार के कार्य का संचालन |
| अनुच्छेद 78 | राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य |
| अनुच्छेद 85 | संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन |
| अनुच्छेद 111 | विधेयकों पर अनुमति |
| अनुच्छेद 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण |
| अनुच्छेद 112 | संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति |
| अनुच्छेद 143 | सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति |

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