अनुच्छेद 52 |
भारत
के राष्ट्रपति |
अनुच्छेद 53 |
संघ की समस्त
कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है |
अनुच्छेद 54 |
राष्ट्रपति का निर्वाचन |
अनुच्छेद 55 |
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
अनुच्छेद 56 |
राष्ट्रपति की पदावधि |
अनुच्छेद 57 |
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता |
अनुच्छेद 58 |
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए
अर्हताएं |
अनुच्छेद 59 |
राष्टप्रति के पद के लिए शर्तें |
अनुच्छेद 60 |
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या
प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद 61 |
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की
प्रकिया |
अनुच्छेद 62 |
राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन
करने का समय |
अनुच्छेद 65 |
राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक
रिक्ति के दौरान उप राष्टप्रति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना |
अनुच्छेद 71 |
राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के
निर्वाचन से संबंधित |
अनुच्छेद 72 |
क्षमता आदि मामलों में दंडादेश के
निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति |
अनुच्छेद 74 |
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने
के लिए मंत्रि-परिषद |
अनुच्छेद 75 |
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
अनुच्छेद 76 |
भारत का महान्यायवादी |
अनुच्छेद 77 |
भारत सरकार के कार्य का संचालन |
अनुच्छेद 78 |
राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के
संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य |
अनुच्छेद 85 |
संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन |
अनुच्छेद 111 |
विधेयकों पर अनुमति |
अनुच्छेद 112 |
वार्षिक वित्तीय विवरण |
अनुच्छेद 112 |
संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश
प्रख्यापित करने की शक्ति |
अनुच्छेद 143 |
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने
की शक्ति |
0 Comments